Posted inSikar News (सीकर समाचार)

Sikar News: 20 खाद्य सैंपल अमानक-अनसैफ, मिलावटखोरों पर कोर्ट में परिवाद

Rajasthan High Court stays APO order for PWD assistant engineer

सीकर, शुद्ध आहार – मिलावट पर वार अभियान के तहत सीकर जिले में मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक महरिया ने बताया कि जनवरी 2025 से 18 जून 2025 तक जिलेभर में 413 खाद्य सैंपल लिए गए, जिनमें से 20 नमूने जांच में अमानक व अनसैफ स्तर के पाए गए हैं


किन दुकानों व ब्रांडों पर गिरी गाज?

मुख्य दोषी प्रतिष्ठानों के नाम और सामग्री इस प्रकार हैं:

  • रामदेवजी माली पेड़े वाले, डाकनियों का मंदिर, लक्ष्मणगढ़ – बेसन बूंदी लड्डू (अनसैफ)
  • सचिन किराणा स्टोर, एक्सिस बैंक सामने, खाटूश्यामजी – घी (अमानक)
  • फ्रूट कॉर्नर, रसीदपुरा – धनिया पाउडर (अमानक)
  • ओम शिव भवानी फैक्ट्री, धोद चौराहा, सीकर – एडिबल आइस (अमानक)
  • शिव गंगा आइस फैक्ट्री, कंवरपुरा चौराहा – एडिबल आइस (अमानक)
  • श्री वीर तेजा फूड प्रोडक्शन, पिपराली रोड – घी (अमानक)

डेयरी और मिठाई वालों के सैंपल भी फेल:

  • गोल्डन चिलिंग सेंटर, मेजर कॉलोनी, सबलपुरा – मिक्स मिल्क
  • परफेक्ट फूड प्रोडक्ट्स, सीकर – देसी घी
  • पांच भाई डेयरी, स्टेशन रोड, सीकर – दही
  • राधारमण प्रसाद भंडार व श्री ओम मिष्ठान भंडार, खाटूश्यामजी – गोंद के लड्डू
  • करणी बीकानेर रसगुल्ला, नानी – घी
  • बालाजी मावा भंडार, नाथावतपुरा – मावा, पनीर, मिठा मावा
  • सैनी मावा भंडार, मंडा मदनी, वाया पलसाना – मावा
  • शेखावाटी भोजनालय, खाटूश्यामजी – पनीर, दही
  • महादेव स्वीट्स, पाटोदा – मावा, पनीर

अब क्या होगी कार्रवाई?

सीएमएचओ डॉ. महरिया ने बताया कि संबंधित सभी प्रतिष्ठानों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी और न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया जाएगा।
यह कार्रवाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत की जाएगी।