सीकर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर ने संवेदनशीलता और तत्परता का परिचय देते हुए गोकुलपुरा थाना क्षेत्र की 9 वर्षीय बालिका के मामले में सिर्फ दो दिनों में अंतरिम प्रतिकर राशि दिलाने की प्रक्रिया पूरी की।
अस्पताल जाकर दी मदद
प्राधिकरण की सचिव शालिनी गोयल (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) स्वयं अस्पताल पहुंचीं और पीड़िता व उसके माता-पिता से मिलकर उपचार की जानकारी ली। उन्होंने परिजनों को विधिक सहायता व मुआवजा योजना की विस्तृत जानकारी दी।
आवेदन से लेकर स्वीकृति तक त्वरित प्रक्रिया
पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत पीड़िता की ओर से अंतरिम प्रतिकर राशि का आवेदन प्राप्त किया गया। पॉक्सो न्यायालय क्रम संख्या 1 के पीठासीन अधिकारी विक्रम चौधरी ने त्वरित निर्णय लेते हुए आवेदन को स्वीकार किया और अंतरिम सहायता राशि निर्धारित की।
न्यायिक आदेश से पूर्ण हुआ भुगतान आदेश
जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार ने प्रतिकर राशि भुगतान के लिए आवश्यक आदेश पारित किए, जिससे दो दिनों के भीतर ही मुआवजा पीड़िता तक पहुंचाया जा सका।