सीकर में तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
सीकर, जिला सेशन कोर्ट परिसर में शनिवार को तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित हुई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत 17 बेंचों पर राजीनामा योग्य मामलों का निस्तारण किया गया।
10 हजार से ज्यादा मामलों का निपटारा
एडीजे एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शालिनी गोयल ने बताया कि लोक अदालत में
- 10,300 से अधिक पेंडिंग केस
- 300 से ज्यादा प्री-लिटिगेशन केस
का निपटारा किया गया।
फैमिली कोर्ट में भी 44 मामले आए, जिनका निस्तारण आपसी सहमति से किया गया।
महिला को मिला 18.70 लाख का क्लेम
लोक अदालत में बीमा क्लेम से जुड़ा एक अहम मामला सामने आया, जिसमें एक महिला को 18.70 लाख रुपये का मुआवजा मिला। यह फैसला पीड़ित पक्ष के लिए बड़ी राहत साबित हुआ।
प्री-लिटिगेशन व लंबित केसों का समाधान
- प्री-लिटिगेशन केस: बैंक लोन, केसीसी, बिजली-बिल, बीएसएनएल बिल जैसे मामले बिना कोर्ट फीस निपटाए गए।
- लंबित केस: पहले से चल रहे मुकदमों का समाधान कराया गया।
बैंकों ने रखा 5 करोड़ की वसूली का लक्ष्य
एसबीआई महाप्रबंधक संदीप कुमार ने बताया कि लोक अदालत में 200 से अधिक बैंक लोन केस निपटाए जाएंगे। बैंक ने एनपीए खातों से 5 करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य रखा है।