30 दिसंबर से 8 जनवरी तक चलेगी वार्ड पुनर्गठन की प्रक्रिया
सीकर | जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 3, 4 एवं 5 के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के वार्डों (एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र) के पुनर्गठन एवं पुनर्सीमांकन के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी किया है।
किन संस्थाओं पर लागू होगा कार्यक्रम?
यह प्रक्रिया जिले की
- ग्राम पंचायत,
- पंचायत समिति,
- जिला परिषद
तीनों स्तर की पंचायती राज संस्थाओं पर लागू होगी।
संशोधित कार्यक्रम की प्रमुख तिथियां
जारी कार्यक्रम के अनुसार
- 30 दिसंबर 2025 तक – वार्ड गठन की तैयारी
- 31 दिसंबर 2025 – वार्डों का प्रारूप प्रकाशन
- 1 जनवरी से 7 जनवरी 2026 – आपत्तियां आमंत्रित व निस्तारण
- 8 जनवरी 2026 – वार्डों का अंतिम प्रकाशन
आपत्तियों का मिलेगा अवसर
प्रारूप प्रकाशन के बाद आमजन को निर्धारित अवधि में आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया जाएगा। प्राप्त आपत्तियों का उसी अवधि में निस्तारण किया जाएगा।
प्रशासन की अपील
जिला प्रशासन ने संबंधित पंचायत प्रतिनिधियों और नागरिकों से अपील की है कि वे
वार्ड सीमाओं के प्रारूप का अवलोकन कर समय पर आपत्तियां प्रस्तुत करें, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और सुचारू रूप से पूरी की जा सके।