जनसंख्या के आधार पर पुनर्गठन, 7 जनवरी तक आपत्ति का अवसर
सीकर | जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायती राज) मुकुल शर्मा ने बताया कि जिला परिषद सीकर के निर्वाचन क्षेत्रों का प्रारूप प्रकाशन किया गया है।
यह कार्यवाही ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार की 30 अक्टूबर 2019 की अधिसूचना के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार की जा रही है।
किन नियमों के तहत हुई प्रक्रिया?
यह प्रक्रिया
- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994
- धारा 12(2), 13(2), 14(2)
- एवं राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 3 व 4
के अंतर्गत की जा रही है।
पंचायतों के पुनर्गठन के बाद नया प्रारूप
उन्होंने बताया कि अधिनियम की धारा 101 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों क
- नवसृजन
- पुनर्गठन
- पुनर्सीमांकन
को सम्मिलित करते हुए 10 जनवरी 2025 की अधिसूचना से जिला परिषद सीकर का पुनर्गठन किया गया है।
जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र
जिला परिषद सीकर में शामिल ग्राम पंचायतों को जनसंख्या के आधार पर विभाजित कर उनके अनुरूप प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का प्रारूप तैयार किया गया है।
आमजन से आपत्तियां आमंत्रित
इस प्रारूप पर जनसाधारण से आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं।
राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 4(2) के अनुसार इसके लिए 7 दिवस की अवधि तय की गई है।
आपत्ति की अंतिम तिथि:
07 जनवरी 2026
कहां और कैसे दें आपत्ति?
निर्धारित अवधि में प्राप्त होने वाली आपत्तियां
लिखित रूप में जिला कलेक्टर कार्यालय, सीकर में प्रस्तुत की जा सकती हैं।