सीकर, राज्य सरकार द्वारा युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने हेतु विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना 6 अक्टूबर से जिले में लागू कर दी गई है।
उद्देश्य और लाभ
इस योजना का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने या पहले से चल रहे उद्यम का विस्तार, विविधिकरण या आधुनिकीकरण करने के लिए सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना है।
जिला उद्योग केन्द्र की महाप्रबन्धक विकास सिहाग ने जानकारी दी कि योजना 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी।
“यह योजना युवाओं को वित्तीय सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है,” – विकास सिहाग, जिला उद्योग केन्द्र, सीकर।
पात्रता और प्राथमिकता
इस योजना के अंतर्गत निम्न प्रकार की इकाइयों को पात्र माना गया है:
- प्रोपराइटरशिप फर्म
- सोसायटी
- भागीदारी फर्म (Partnership Firm)
- एलएलपी
- कंपनी
- एचयूएफ (Hindu Undivided Family)
योजना में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र आधारित उद्यमों को प्राथमिकता दी जाएगी।
आयु सीमा: आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया
इच्छुक युवक और युवतियाँ जिला उद्योग केन्द्र में संपर्क कर सकते हैं या राज्य सरकार के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
जरूरी दस्तावेज़:
- आधार कार्ड
- उद्यमिता योजना (Business Plan)
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- बैंक विवरण
- अन्य पहचान प्रमाण
योजना से जुड़ी प्रमुख बातें संक्षेप में:
- योजना प्रभावी अवधि: 31 मार्च 2029 तक
- सस्ती दरों पर ऋण सुविधा
- ब्याज अनुदान और मार्जिन मनी सब्सिडी
- विनिर्माण और सेवा क्षेत्र को प्राथमिकता