सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पालन की मांग, पुलिस पर गंभीर आरोप
चूरू, चूरू जिले के मालासर गांव में 2017 के चर्चित आनंदपाल सिंह एनकाउंटर मामले में फिर से हलचल मच गई है। आनंदपाल की पत्नी राजकंवर ने जिला एवं सत्र न्यायालय में याचिका दायर कर इस एनकाउंटर को फर्जी बताया है।
सीबीआई कोर्ट के फैसले का हवाला
याचिका में कहा गया है कि सीबीआई कोर्ट पहले ही इस एनकाउंटर को फर्जी करार दे चुकी है। इसके बावजूद शामिल पुलिस अधिकारियों को आउट-ऑफ-टर्न प्रमोशन और पुरस्कार दिए गए, जो सुप्रीम कोर्ट के 23 सितंबर 2014 के आदेशों के खिलाफ है।
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि किसी भी एनकाउंटर के तुरंत बाद गैलेंट्री अवॉर्ड या अन्य लाभ तब तक नहीं दिए जा सकते, जब तक बहादुरी संदेह से परे साबित न हो।
पुलिस पर कार्रवाई की मांग
राजकंवर ने अदालत से आग्रह किया है कि इन सभी लाभों को तत्काल रद्द किया जाए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई शुरू की जाए। उन्होंने यह भी मांग की है कि ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन हो।
मामला जिसने प्रदेश को हिला दिया था
गौरतलब है कि 24 जून 2017 को चूरू जिले के मालासर गांव में राजस्थान पुलिस की एसओजी और अन्य टीमों ने आनंदपाल का एनकाउंटर किया था। पुलिस का दावा था कि वह फरार और कई मामलों में वांछित था, जबकि परिवार और समर्थकों ने इसे फर्जी करार दिया था। उस समय प्रदेशभर में राजनीतिक और सामाजिक विरोध-प्रदर्शन हुए थे।