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1 नवंबर से लागू होगा नया नियम
1 नवंबर 2025 से यह नया नियम लागू किया जाएगा। आपको बता दे की यह अधिनियम 15 अप्रैल 2025 को अधिसूचित किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1970 और 1980 शाहिद टोटल पांच कानून में संशोधन किया गया है।
यह नया नियम इसलिए बनाया गया है ताकि व्यक्ति के मौत के बाद उससे जुड़े पैसो को लेकर किसी भी तरह का विवाद ना हो। सब कुछ पारदर्शी बनाने के लिए इस नए नियम को लागू किया जाएगा।
लॉकर में एक नॉमिनी ही रहेगा
हालांकि बैंक में केवल एक नॉमिनी ही रहेगा। इसका मतलब साफ हुआ कि अगर लॉकर में ज्वेलरी या कीमती सामान रखा हो तो उसका मालिक सिर्फ और सिर्फ उसका नॉमिनी हीं होगा।
