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पहले बिना फास्ट टैग की गाड़ियों को नगद में दोगुना टोल भुगतान करना पड़ता था जिसकी वजह से ड्राइवर को परेशानी होती थी लेकिन अब डिजिटल पेमेंट के जरिए आसानी से टोल टैक्स का भुगतान होगा। अगर टोल मशीन खराब है तो फास्ट टैग वैलिड रहेगी अब दोगुना पैसा नहीं देना होगा।
15 नवंबर से लागू होगा नया नियम
देश के लोगों को फास्ट टैग नहीं देने पर या फिर फास्ट टैग का ठीक से काम नहीं करने पर दो गुना टोल टैक्स नहीं देना होगा बल्कि 15 नवंबर से इसको लेकर नया नियम लागू होगा। अब आपको 1.25 गुना टोल टैक्स देना होगा।
बिना टोल दिए भी जा सकेंगे
कई बार ऐसा होता है टोल प्लाजा पर मशीन ठीक से काम नहीं करती ऐसे में लोगों को कैसे या फिर अन्य तरीके से पैसा देना पड़ता है। 15 नवंबर से यदि वाहन मालिकों के पास सफेद फास्ट टैग है जो काम करता है लेकिन टोल प्लाजा की मशीन ठीक नहीं है और आप पेमेंट नहीं कर पाए हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप बिना पैसा दिए ही जा सकेंगे।
इस सिचुएशन में टोल टैक्स वसूलने वाली कंपनियां जिम्मेदार होगी। अगर कोई गाड़ी वाला बिना टोल दिए चला जाता है तो अब इसके लिए टोल टैक्स वसूलने वाली कंपनियों को सरकार को जवाब देना होगा।
