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लाइफ सर्टिफिकेट इस बात का सबूत है की पेंशन होल्डर अभी जिंदा है और उसे पेंशन मिलना चाहिए। कई बार पेंशनर्स की मौत हो जाती है फिर भी उसके घर वाले पेंशन उठाते हैं इसे रोकने के लिए सरकार हमेशा लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराती है।
लाइफ सर्टिफिकेट पेंशन होल्डर के लिए एक बायोमेट्रिक इनेबलड डिजिटल सर्विस है जिसे सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। 30 अक्टूबर तक अगर आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करते हैं तो आपका पेंशन रुक जाएगा।
कौन जारी करता है लाइफ सर्टिफिकेट
इस समय इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जारी करता है। फ्लाइट सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जाना होगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भारत सरकार के नेशनल इनफॉर्मेटिव सेंटर के साथ कोलैबोरेशन किया है।
सरकारी नियमों के अनुसार 60 से 80 साल के पेंशन भोगी 1 नवंबर से 30 नवंबर तक अपने सर्टिफिकेट को जमा कर दे। 80 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनधारियों को हर हाल में 30 अक्टूबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा वरना उनके पेंशन रुक जाएगा।
सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कहां है कि जल्द से जल्द आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है क्योंकि अगर आपके पास लाइफ सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको पेंशन नहीं दिया जाएगा। अगर आपके पास लाइफ सर्टिफिकेट नहीं है तो तुरंत जाकर इस बनवा लीजिए और जमा कर दीजिए ताकि आपके पेंशन में कोई रुकावट नहीं आए।
