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साइबर फ्रॉड पर लागू होगा सख्त प्रावधान
रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने कहा कि अगर किसी ग्राहक के खाते से साइबर धोखाधड़ी होती है तो उसे तीन दिनों के अंदर बैंक को जानकारी देना होगा। तीन दिनों के अंदर अगर बैंक को ग्राहक जानकारी देता है तो उसकी जवाब दे ही शून्य मानी जाएगी। यानी कि उसकी कोई नुकसान नहीं उठाना होगा।
अगर बैंक कोई कार्रवाई नहीं करता है तो बैंक के ऊपर ₹25000 का जुर्माना लगाया जाएगा। अब बैंक को साइबर सुरक्षा को लेकर और ज्यादा सतर्क रहना होगा। अब ग्राहकों को काफी ज्यादा मिलने वाला है।
केवाईसी की बदल जाएगी प्रक्रिया
नए नियमों में केवाईसी की प्रक्रिया को और ज्यादा सरल बना दिया जाएगा। सामान्य खातों के लिए केवाईसी हर 10 साल में एक बार करना होगा वहीं उच्च जोखिम वाले खातों का केवाईसी 8 साल में एक बार करना होगा।
लोन के नियमों में होगा सुधार
लोन से जुड़े नियमों में भी बैंकों को बड़े राहत मिलेगी।अब सभी बैंकों को ब्याज दर तय करने के लिए समान फार्मूला अपना ना होगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
