Archive Notice: This article was originally published on 5 नवम्बर 2025.
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DoPPW की मंजूरी अब होनी जरूरी

इस नई व्यवस्था के अनुसार यदि किसी पेंशन या पारिवारिक पेंशन में कोई त्रुटि 2 साल से अधिक समय के लिए पाई जाती है तो उसे घटाने से पहले पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग से मंजूरी लेना होगा। DoPPW के कार्यालय ज्ञापन में बताया गया है कि एक बार जब पेंशन या पारिवारिक पेंशन को अंतिम रूप से अधिकृत कर दिया गया है तो उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा जब तक कोई क्लेरिकल गलती नहीं पाई जाए।

विभाग के द्वारा बताया गया कि यदि ऐसी गलती पेंशन तय होने या संशोधित होने की तारीख से 2 साल बाद पाई जाती है तो DoPPW के मंजूरी के बिना पेंशन या पारिवारिक पेंशन में किसी भी तरह की कमी नहीं की जाएगी। अब बिना मर्जी के पेंशन में संशोधन नहीं किया जा सकता।

नियमों का सख़्ती से करना होगा पालन

पेंशन विभाग के द्वारा सभी मंत्रालयों और विभागों को इस आदेश को अनिवार्य रूप से पालन करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही कहा गया है कि इस आदेश को सभी शाखाओं और पेंशन सेक्शनों तक पहुंचाया जाए, ताकि भविष्य में किसी भी पेंशनर को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े।

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