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जैसे-जैसे आधार कार्ड और पैन कार्ड का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है वैसे-वैसे इससे जुड़े फर्जीवाडे की घटना भी बढ़ती जा रही है।
फर्जीवाडे और धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार के द्वारा आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने का आदेश जारी किया गया है। किसके लिए 31 दिसंबर 2025 तक की डेडलाइन रखी गई है यानी कि आप इस साल के आखिरी दिन तक अगर अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं करते हैं तो 1 जनवरी 2026 से दोनों डॉक्यूमेंट डीएक्टिवेट कर दिए जाएंगे।
कैसे लिंक करें आधार कार्ड और पैन कार्ड
सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वेबसाइट www.incomtaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा।
इसके बाद बाएं तरफ लिखे क्विक लिंक्स ऑप्शन के लिंक आधार पर क्लिक करना होगा जिसके बाद आपके स्क्रीन पर एक नया पेज खुल जाएगा।
उसके बाद आपके सामने एक नया तब खुलेगा इसमें आपको पैन नंबर,आधार नंबर और आधार कार्ड डालना होगा।
इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को ओके करके कैप्चा कोड भरकर आप इन दोनों दस्तावेजों को लिंक कर सकते है।ऐसा करने के बाद आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा।
