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नोएडा अथॉरिटी ने ऐसे प्लॉट मालिकों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला किया है जिन्होंने कई सालों से अपने खाली पड़े प्लॉट पर किसी भी तरह का निर्माण नहीं कराया है। ऐसे प्लॉट मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी ताकि जमीन का बेहतर उपयोग किया जा सके।
12 साल में निर्माण नहीं करने पर अलॉटमेंट कैंसिल
सामने जानकारी के अनुसार 219वीं बोर्ड मीटिंग में यह तय हुआ है कि अगर किसी प्लाट पर 12 साल तक मकान निर्माण शुरू नहीं हुआ तो प्लॉट का मालिक आना अधिकार रद्द कर दिया जाएगा। यह बड़ा फैसला निवेश के लिए प्लॉट खरीद कर छोड़ने वालों के खिलाफ लिया गया है।
घर बना रहे प्लॉट मालिकों को सरकार देगी 6 महीने का वक्त
जिन प्लॉट मालिकों ने पहले से निर्माण कार्य शुरू कर रखा है उन्हें अपना मकान बनाने के लिए 6 महीने का समय दिया जाएगा। जी लोग अपने खाली पड़े प्लॉट पर काम नहीं शुरू किए हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
नोएडा के कई सेक्टर में खाली पड़े प्लॉट नो केवल इलाके की सुंदरता को प्रभावित कर रहे हैं बल्कि इससे शहरों की विकास की रफ्तार धीमी पड़ गई है। अथॉरिटी ने 17 ऐसे प्लॉट चिन्हित किए हैं जहां ना तो निर्माण कार्य शुरू हुआ है नहीं कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है।
अगर लंबे समय तक आप अपनी जमीन पर घर नहीं बनाएंगे तो आपका प्लॉट को स्कूल कॉलेज के लिए आवंटित कर दिया जाएगा। आप का मालिक आना हक अचानक खत्म हो जाएगा।
