Archive Notice: This article was originally published on 30 दिसम्बर 2025.
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देश के 11 बैंकों ने नियमों की अनदेखी है जिसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने देश के 11 बैंकों पर भारी जुर्माना ठोक दिया है।

आरबीआई ने इन बैंकों पर लगाया तगड़ा जुर्माना

कोटक महिंद्रा बैंक: रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया न्यू कोटक महिंद्रा बैंक पर 61.95 लख रुपए का जुर्माना लगा दिया है।11 दिसंबर को इसको लेकर एक दिशा निर्देश भी जारी किया गया था। बैंक के ऊपर बेसिक नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।

द अराकोनम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड: द अराकोनम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड तमिलनाडु पर 2.5 लख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बैंक के ऊपर लोन और केवाईसी के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। 15 दिसंबर को इस बात की जानकारी आरबीआई के द्वारा दी गई।

द कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, परलखेमुंडी ओडिशा: द कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, परलखेमुंडी ओडिशा पर आरबीआई के द्वारा ₹13000 का जुर्माना लगाया गया है। बैंक कस्टमर के द्वारा जानकारी दी गई है कि बैंक ने चार क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों को नहीं दिया है यही वजह है कि इसके ऊपर जुर्माना लगाया गया है।

द अवतमाल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड महाराष्ट्र :द अवतमाल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड महाराष्ट्र पर RBI ने 2.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसने रेगुलेटरी लिमिट से अधिक लोन नॉमिनल मेंबर्स को स्वीकृत किए।

द असम को-ऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड गुवाहाटी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना KYC से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में लगाया गया था। इससे संबंधित आदेश BANK में 1 दिसंबर को ही जारी कर दिया था।

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