चूरू। जिले की सभी 11 नगर निकायों में सभी पदों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया मंगलवार को पूरी होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता के प्रावधान समाप्त हो गए हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के निर्देशानुसार नगरीय निकाय आम चुनाव के लिए जिले के नगर निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी थी। निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब इसके प्रावधान समाप्त कर दिए गए हैं।
तत्काल प्रभाव से समाप्त किए गए प्रावधान
उप जिला निर्वाचन अधिकारी (एडीएम) अर्पिता सोनी ने बताया कि जिले की नगर निकायों में निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। इसी के दृष्टिगत नगरीय निकाय क्षेत्रों में नगरीय निकाय आम चुनाव के लिए प्रभावी आदर्श आचरण संहिता को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है।
इसके साथ ही नगर निकाय चुनाव के लिए लागू आचार संहिता से संबंधित प्रतिबंध अब प्रभावी नहीं रहेंगे।






