चूरू। कोतवाली थाना क्षेत्र में जमीन के बेचान को लेकर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने 51 लाख रुपए में जमीन का इकरारनामा करने के बाद उसे किसी अन्य व्यक्ति के नाम बेचने के आरोप में मामला दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार परिवादी लिखमाराम निवासी 62, तहसील अनूपगढ़ की रिपोर्ट पर शुक्रवार को बीनासर निवासी श्रवण कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

11 अप्रैल 2025 को हुआ इकरारनामा

परिवाद के अनुसार लिखमाराम को छत्तरगढ़ क्षेत्र में स्थित मुरब्बा भूमि के बिकने की जानकारी मिली थी। इसके बाद उसने श्रवण कुमार से संपर्क किया।

आरोप है कि श्रवण कुमार ने भूमि पर अपने और अपने भाई-बहनों के अधिकार बताते हुए 11 अप्रैल 2025 को जमीन को 51 लाख रुपए में बेचने का इकरारनामा किया।

इस दौरान परिवादी ने 11 लाख रुपए साई के रूप में दिए। शेष 40 लाख रुपए लेकर 10 जुलाई 2025 तक विक्रय पत्र करवाने का इकरार हुआ था।

1 मई को दूसरे व्यक्ति के नाम बेचने का आरोप

परिवादी का आरोप है कि इकरारनामे के बावजूद श्रवण कुमार ने 1 मई 2025 को वही भूमि नारायण राम के नाम बेच दी।

इसके बाद जब परिवादी ने श्रवण कुमार से संपर्क किया तो उसे शेष हिस्से की भूमि का विक्रय पत्र करवाने का आश्वासन दिया गया।

परिवाद में आरोप लगाया गया है कि रुपए वापस मांगने पर भी टालमटोल की गई।

पुलिस ने शुरू की जांच

मामले में कोतवाली पुलिस ने परिवादी की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अब जमीन के इकरारनामे, भुगतान, भूमि के विक्रय और दोनों पक्षों से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है।

पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही मामले में आरोपों की स्थिति स्पष्ट होगी।

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