चूरू निकाय चुनाव: प्रचार सामग्री छापने पर धारा 127-क जरूरी
नगरीय निकाय एवं पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 को लेकर चुनावी प्रचार सामग्री के मुद्रण पर प्रशासन ने नियम स्पष्ट किए हैं। मुद्रकों और प्रकाशकों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127-क तथा राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करना होगा।
प्रचार सामग्री पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम-पता जरूरी
चूरू में आगामी नगरीय निकाय एवं पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 को लेकर निर्वाचन प्रचार सामग्री के मुद्रण संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर अभिषेक सुराणा ने मुद्रकों, प्रकाशकों और मुद्रणालय संचालकों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127-क की अनिवार्य रूप से पालना करने के निर्देश दिए हैं।
निर्देशों के अनुसार प्रत्येक निर्वाचन पुस्तिका, पोस्टर या अन्य चुनावी प्रचार सामग्री के मुद्रकीय हाशिये पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम तथा पता स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा।
प्रिंटिंग से पहले लेना होगा घोषणा-पत्र
उप जिला निर्वाचन अधिकारी अर्पिता सोनी ने बताया कि चुनावी पुस्तिका, पोस्टर आदि की प्रिंटिंग का काम स्वीकार करने से पहले मुद्रक को प्रकाशक से परिशिष्ट-क के निर्धारित प्रारूप में हस्ताक्षरित घोषणा-पत्र लेना होगा।
इस घोषणा-पत्र का सत्यापन ऐसे दो व्यक्तियों से कराया जाना जरूरी होगा, जो प्रकाशक को व्यक्तिगत रूप से जानते हों।
जिला निर्वाचन अधिकारी को घोषणा-पत्र भेजते समय मुद्रक को भी उसे प्रमाणित करना होगा।
तीन प्रतियां भी भेजनी होंगी
प्रकाशक से प्राप्त घोषणा-पत्र और मुद्रित चुनावी सामग्री की तीन प्रतियां मुद्रण के तीन दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, चूरू को भेजनी होंगी।
इसके साथ परिशिष्ट-ख भी प्रस्तुत करना होगा। प्रशासन ने मुद्रकों और प्रकाशकों से निर्धारित प्रक्रिया का पूरी तरह पालन करने को कहा है।
नियम तोड़े तो लाइसेंस भी हो सकता है रद्द
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धारा 127-क और राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा।
नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित मुद्रणालय के अनुज्ञा-पत्र को समाप्त करने सहित अन्य वैधानिक एवं कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
ऐसे में चुनावी पोस्टर, पंपलेट, पुस्तिका या अन्य प्रचार सामग्री छापने वाले मुद्रकों और प्रकाशकों के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा।






