चूरू,। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कॉमर्शियल एलपीजी (LPG) सिलेंडरों की आपूर्ति पर लगी पाबंदी तत्काल प्रभाव से हटा दी है। इस फैसले से होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग व्यवसाय और शादी समारोहों के आयोजकों को बड़ी राहत मिलेगी।
अब व्यावसायिक उपभोक्ताओं को आवश्यकता के अनुसार कॉमर्शियल गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए पहले की तरह जिला रसद अधिकारी (डीएसओ) से अलग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
होटल, रेस्टोरेंट और शादी आयोजकों को राहत
नई व्यवस्था लागू होने के बाद होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट और विवाह समारोहों में गैस सिलेंडर की उपलब्धता आसान हो जाएगी। इससे व्यवसायों को बार-बार अनुमति लेने की प्रक्रिया से राहत मिलेगी और आपूर्ति व्यवस्था भी सुचारू रहने की उम्मीद है।
घरेलू कनेक्शन पर रोक जारी
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए नए गैस कनेक्शन जारी करने पर फिलहाल लगी रोक यथावत रहेगी। यानी नए घरेलू कनेक्शन अभी भी जारी नहीं किए जाएंगे।
वहीं औद्योगिक इकाइयों (बल्क एलपीजी उपभोक्ताओं) को संकट से पहले की खपत के मुकाबले अधिकतम 50 प्रतिशत तक ही गैस आपूर्ति की अनुमति दी गई है।
तेल कंपनियों को मिला नया निर्देश
मंत्रालय ने एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसीएल को सभी कॉमर्शियल एलपीजी उपभोक्ताओं का अद्यतन डेटाबेस तैयार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि भविष्य में आपूर्ति व्यवस्था अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाई जा सके।
उल्लेखनीय है कि राजस्थान में 19 किलोग्राम का कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर इस वर्ष छह बार मूल्य वृद्धि के बाद करीब 3,141 रुपये तक पहुंच चुका है।






