सरदारशहर। कच्चा बस स्टैंड पर रेहड़ी-ठेला संचालकों की शिफ्टिंग को लेकर चल रहे विवाद में जोधपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
सुनवाई के बाद न्यायालय ने 24 सितंबर 2026 को जारी स्थगन आदेश को आगामी चार सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया।
इससे फिलहाल रेहड़ी-ठेला संचालकों को पहले से मिला अंतरिम संरक्षण जारी रहेगा।
अगले चार सप्ताह तक बनी रहेगी अंतरिम स्थिति
कच्चा बस स्टैंड पर रेहड़ी-ठेला संचालकों को हटाने और शिफ्टिंग को लेकर विवाद के बीच 24 सितंबर को हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश जारी किया था।
अब हुई सुनवाई में न्यायालय ने इस अंतरिम आदेश को चार सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है।
इसके चलते अगले चार सप्ताह तक मामले में पूर्व आदेश के अनुसार अंतरिम स्थिति बनी रहेगी। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।
दुकानदारों के कथित अतिक्रमण का मुद्दा भी उठा
सुनवाई के दौरान कच्चा बस स्टैंड क्षेत्र में दुकानदारों द्वारा सड़क या सार्वजनिक स्थान पर किए गए बताए जा रहे अतिक्रमण का मुद्दा भी न्यायालय के सामने रखा गया।
इस पर कोर्ट ने संबंधित पक्षों से जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
अतिक्रमण से संबंधित पक्षों का पक्ष और जवाब अगली कार्यवाही में सामने आएगा।
लाइसेंसधारी रेहड़ी संचालक भी मामले में पक्षकार
इससे पहले लाइसेंसधारी स्ट्रीट वेंडरों की ओर से हाईकोर्ट में आवेदन प्रस्तुत किया गया था।
आवेदन में आशंका जताई गई थी कि लाइसेंस होने के बावजूद उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। हाईकोर्ट ने आवेदन स्वीकार करते हुए संबंधित लाइसेंसधारी वेंडरों को मामले में पक्षकार बनाने का आदेश दिया था।
वेंडिंग जोन और शिफ्टिंग को लेकर विवाद जारी
कच्चा बस स्टैंड क्षेत्र में रेहड़ी-ठेलों की शिफ्टिंग, वेंडिंग जोन और दुकानदारों के कथित अतिक्रमण को लेकर विवाद चल रहा है।
अब हाईकोर्ट द्वारा स्थगन आदेश चार सप्ताह बढ़ाए जाने के बाद फिलहाल रेहड़ी संचालकों को अंतरिम राहत जारी रहेगी।
मामले में आगे की स्थिति अगली सुनवाई में स्पष्ट होगी।






