सुजानगढ़। पत्नी की हत्या के करीब छह साल पुराने मामले में सुजानगढ़ की एडीजे अदालत ने फैसला सुनाया है। एडीजे न्यायाधीश महेश सिंह मीणा ने आरोपी पति बुधाराम को दोषसिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
4 फरवरी 2020 को हुई थी हत्या
अपर लोक अभियोजक श्याम सुंदर खंडेलवाल के अनुसार आरोपी पति बुधाराम ने अपनी पत्नी संतू देवी मेघवाल की हत्या 4 फरवरी 2020 को सांडवा की रोही स्थित ढाणी में की थी।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 18 गवाहों को परीक्षित करवाया गया। इसके अलावा अदालत के समक्ष 57 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए।
साक्ष्यों के आधार पर सुनाया फैसला
अपर लोक अभियोजक ने बताया कि मामले में प्रस्तुत गवाहों और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी पति बुधाराम को दोषसिद्ध माना।
इसके बाद एडीजे न्यायाधीश महेश सिंह मीणा ने आरोपी को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।






