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झुंझुनूं में ग्राम उत्थान शिविर: विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम का प्रचार

General News : झुंझुनूं में अधिकार संरक्षण संकल्प दिवस: 8 फरवरी तक ग्राम स्तर आयोजन

झुंझुनूं जिले में कृषि विभाग राजस्थान द्वारा किसानों और पशुपालकों को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं से जोड़ने के लिए ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

पहले चरण में यह शिविर 23, 24, 25 और 31 जनवरी, जबकि दूसरे चरण में 01 और 05 से 09 फरवरी तक प्रत्येक गिरदावर सर्किल (ILR) में लगाए जाएंगे।

 विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम 2025 का प्रचार

इन शिविरों में विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम 2025 के प्रावधानों का सघन प्रचार-प्रसार किया जाएगा। ग्रामीणों को पोस्टर, बैनर और पंपलेट के जरिए अधिनियम की जानकारी दी जाएगी।

साथ ही शिविरों की प्रगति को Google Scroll और IC VB-जी राम जी ऐप पर अपलोड किया जाएगा।

 नरेगा और रोजगार से जुड़े बड़े प्रावधान

ग्राम उत्थान शिविरों में ग्रामीणों को बताया जाएगा कि

  • रोजगार गारंटी योजना में कार्यदिवस 100 से बढ़ाकर 125 दिन किए गए हैं

  • समय पर मजदूरी भुगतान और देरी होने पर मुआवजे का प्रावधान

  • बेरोजगारी की स्थिति में बेहतर सुरक्षा उपाय

  • तकनीकी माध्यम से सशक्तिकरण पर जोर

 विकसित ग्राम पंचायत योजना (VGPP) पर फोकस

शिविरों में ग्राम सभाओं के माध्यम से ग्राम पंचायत की कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
इसमें

  • टिकाऊ और उपयोगी कार्यों का चयन

  • सभी पेयजल योजनाओं का कंवर्जेंस

  • आधुनिक तकनीक का प्रयोग

  • विकसित ग्राम पंचायत योजना (VGPP) का निर्माण

 पंचायत कर्मियों और समूहों का आमुखीकरण

ग्राम उत्थान शिविरों में—

  • नरेगा कार्यकर्ता

  • ग्राम विकास अधिकारी

  • कनिष्ठ तकनीकी सहायक

  • लेखा सहायक

  • रोजगार सहायक

  • स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं

  • पंचायत प्रतिनिधि

सभी को विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम 2025 की विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

🇮🇳 26 जनवरी की ग्राम सभाओं में भी जानकारी

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैलाश चन्द्र यादव ने बताया कि

26 जनवरी को आयोजित ग्राम सभाओं में भी विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम की जानकारी ग्रामीणों को दी जाएगी।”

नोडल अधिकारियों की नियुक्ति

अधिनियम के प्रभावी प्रचार और पर्यवेक्षण के लिए

  • जिला स्तर पर जिला परिषद के अधिशासी अभियंता विजेंद्र सिंह डाका को नोडल अधिकारी

  • ब्लॉक स्तर पर पंचायत समितियों के सहायक अभियंता (EGS) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है