झुंझुनूं जिले के बुहाना उपखंड की ग्राम पंचायत हीरवा स्थित उचित मूल्य की दुकान पर औचक निरीक्षण के दौरान गंभीर अनियमितताएं मिलने पर दुकान संचालक नरेश कुमार (पोस कोड-31181) का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कार्रवाई जिला रसद अधिकारी संदीप गोड़ के निर्देश पर की गई।
प्रवर्तन निरीक्षक सुरेंद्र जिलोवा द्वारा किए गए निरीक्षण में उचित मूल्य की दुकान बंद मिली। जांच के दौरान दुकान पर बंद होने का कारण, उपलब्ध स्टॉक और खाद्यान्न के मूल्य संबंधी अनिवार्य सूचना प्रदर्शित नहीं पाई गई। राशन डीलर से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ मिला।
4,373 किलो गेहूं ऑनलाइन, मौके पर स्टॉक शून्य
डीलर के परिजनों की मौजूदगी में दुकान का निरीक्षण किया गया। जांच में ई-पीडीएस पोर्टल पर 4,373 किलोग्राम गेहूं का ऑनलाइन स्टॉक दर्ज मिला, जबकि मौके पर भौतिक सत्यापन के दौरान गेहूं का स्टॉक शून्य पाया गया।
प्रारंभिक जांच में मामला खाद्यान्न गबन की श्रेणी का प्रतीत हुआ। डीलर के परिजनों की ओर से भी इस संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा सका।
एक माह से राशन वितरण भी नहीं
निरीक्षण के दौरान यह भी सामने आया कि संबंधित पोस कोड से पिछले एक माह से राशन वितरण नहीं किया गया। इसके अलावा उचित मूल्य दुकान का नक्शा और प्राधिकरण पत्र भी जांच के समय उपलब्ध नहीं कराया गया।
गेहूं उपलब्ध नहीं कराने पर होगी एफआईआर
जिला रसद अधिकारी संदीप गोड़ ने बताया कि यदि निर्धारित समयावधि में संबंधित उचित मूल्य दुकानदार द्वारा गबन किया गया गेहूं उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत एफआईआर दर्ज कर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।






