झुंझुनूं जिले के सदर थाना क्षेत्र में दर्ज एक मामले की पुलिस जांच में शिकायत झूठी पाए जाने के बाद न्यायालय ने परिवादिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अर्थदंड लगाया है। पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई झूठे मुकदमों पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई।
पुलिस जांच में शिकायत निकली झूठी
पुलिस अधीक्षक कावेन्द्र सिंह सागर के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र सिंह राजावत और वृत्ताधिकारी गोपाल सिंह ढाका के सुपरविजन में सदर थाना पुलिस ने प्रकरण संख्या 02/2025 की जांच की। अनुसंधान के दौरान मामला असत्य पाए जाने पर पुलिस ने परिवादिया के विरुद्ध न्यायालय में इस्तगासा पेश किया।
अदालत ने लगाया जुर्माना
पुलिस के अनुसार, 7 जुलाई 2026 को न्यायालय ने कुल्हरियों की ढाणी, बीबासर निवासी 75 वर्षीय सावित्री देवी को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 217 के तहत दोषी मानते हुए 100 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
झूठे मुकदमों पर जारी रहेगा अभियान
झुंझुनूं पुलिस ने कहा कि कानून का दुरुपयोग कर झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता बनाए रखना तथा वास्तविक पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाना है।






