शेखावाटी लाइव ने सबसे पहले उठाया था मुद्दा, राज्य स्तर के अधिकारियो ने लिए संज्ञान, जाँच टीम पहुंची और अब……
झुंझुनूं। वन विभाग के उप वन संरक्षक कार्यालय में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में बड़ी विभागीय कार्रवाई हुई है।
कनिष्ठ सहायक प्रहलाद सिंह को गंभीर आरोपों की शिकायत के बाद तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
यह कार्रवाई प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), राजस्थान, जयपुर अरिजित बनर्जी की ओर से जारी कार्यालय आदेश के तहत की गई है।
GA-55 के दुरुपयोग और टेंडर दस्तावेजों से छेड़छाड़ का आरोप
विभागीय आदेश में प्रहलाद सिंह के विरुद्ध GA-55 का दुरुपयोग करने और टेंडर दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने के गंभीर आरोपों की शिकायत का उल्लेख किया गया है।
आदेश के अनुसार, राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के तहत उन्हें निलंबित किया गया है।
यह कार्रवाई शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर की गई है। आरोपों की अंतिम पुष्टि संबंधित विभागीय जांच के निष्कर्षों के बाद ही होगी।
निलंबन अवधि में कोटा रहेगा मुख्यालय
आदेश के अनुसार निलंबन अवधि के दौरान प्रहलाद सिंह का मुख्यालय कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कोटा रहेगा।
उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।
मामले में आगे बढ़ सकती है जांच
झुंझुनूं वन विभाग से जुड़े इस प्रकरण में GA-55 रसीदों और टेंडर दस्तावेजों से संबंधित गंभीर आरोप सामने आने के बाद विभागीय कार्रवाई पर नजर बनी हुई है।
निलंबन के बाद अब मामले की जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।







