झुंझुनूं जिले में दवा विक्रय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और नियमसम्मत बनाने की दिशा में औषधि नियंत्रण विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने दवा विक्रय में अनियमितताएं पाए जाने पर जिले के चार मेडिकल स्टोरों के औषधि अनुज्ञा पत्र (लाइसेंस) निलंबित कर दिए हैं। निलंबन के आदेश 15 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगे।
सहायक औषधि नियंत्रक अनूप रावत ने बताया कि जिले में संचालित दवा विक्रय प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण और अभिलेखों की जांच की जाती है। हालिया निरीक्षण के दौरान कई नियमों के उल्लंघन सामने आने पर यह कार्रवाई की गई।
इन मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस हुए निलंबित
विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार निम्नलिखित मेडिकल स्टोरों के औषधि अनुज्ञा पत्र निलंबित किए गए हैं
- एजेडबी डिस्ट्रीब्यूटर्स, झुंझुनूं
- न्यू गुरुकृपा मेडिकल स्टोर, झुंझुनूं
- स्वास्तिक मेडिकल स्टोर, पिलानी
- रामजी मेडिकल, पचेरी कला
इन सभी प्रतिष्ठानों पर निलंबन आदेश 15 जुलाई 2026 से लागू होंगे।
नियमों की अनदेखी पर होगी सख्त कार्रवाई
अनूप रावत ने कहा कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की पालना प्रत्येक दवा विक्रेता के लिए अनिवार्य है। मरीजों के स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी यदि किसी प्रतिष्ठान पर नियमों का उल्लंघन पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
नियमित निरीक्षण अभियान रहेगा जारी
औषधि नियंत्रण विभाग ने जिले के सभी दवा विक्रेताओं से औषधियों के क्रय-विक्रय, भंडारण और अभिलेख संधारण से संबंधित सभी नियमों का पालन करने की अपील की है।
विभाग का कहना है कि आमजन को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और नियमानुसार दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नियमित निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रहेंगे।






