झुंझुनूं में चुनाव के लिए 3000 लीटर ईंधन आरक्षित, आदेश जारी
झुंझुनूं। आगामी नगरीय निकाय एवं पंचायतीराज आम चुनाव 2026 को देखते हुए जिला प्रशासन ने निर्वाचन कार्य में इस्तेमाल होने वाले वाहनों के लिए पेट्रोल, डीजल और मोबिल ऑयल का आरक्षित स्टॉक निर्धारित किया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग ने राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत यह व्यवस्था लागू की है।
इसका उद्देश्य चुनावी ड्यूटी में लगे वाहनों के लिए पर्याप्त ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
कितना ईंधन रहेगा आरक्षित?
जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार चुनाव कार्य के लिए:
- पेट्रोल: 1000 लीटर
- डीजल: 2000 लीटर
- मोबिल ऑयल: 500 लीटर, 1-1 लीटर के पैक में
आरक्षित रखा जाएगा।
यह आरक्षित स्टॉक तत्काल प्रभाव से 30 नवंबर 2026 तक निर्वाचन कार्य के लिए उपलब्ध रहेगा।
मांग-पत्र के आधार पर मिलेगा पेट्रोल-डीजल
निर्वाचन कार्य में लगे वाहनों के प्रभारियों को आवश्यकता के अनुसार ईंधन उपलब्ध कराया जाएगा।
इसके लिए निर्वाचन अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी मांग-पत्र जारी करेंगे। इसी मांग-पत्र के आधार पर संबंधित वाहनों को पेट्रोल और डीजल उपलब्ध कराया जाएगा।
निर्देशों की अवहेलना पर होगी कार्रवाई
जिला निर्वाचन अधिकारी ने ईंधन की उपलब्धता और वितरण से जुड़े निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित निर्देशों की अवहेलना आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत दंडनीय होगी।
चुनावी व्यवस्था के लिए प्रशासन की तैयारी
नगरीय निकाय और पंचायतीराज चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की ओर से अलग-अलग व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
ईंधन का आरक्षित स्टॉक तय किए जाने से निर्वाचन ड्यूटी में लगे वाहनों के संचालन में किसी तरह की परेशानी नहीं आने देने की व्यवस्था की गई है।






