झुंझुनूं निकाय चुनाव: लाइसेंसी हथियार जमा कराने के आदेश

झुंझुनूं। नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए जिला प्रशासन ने लाइसेंसी हथियार जमा कराने के निर्देश जारी किए हैं।

जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग ने जिले के सभी शहरी नगरीय निकाय क्षेत्रों में आने वाले शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को अपने हथियार संबंधित पुलिस थानों में तत्काल जमा कराने के आदेश दिए हैं।

कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए फैसला

प्रशासन के अनुसार चुनाव के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने और विभिन्न वर्गों के बीच तनाव की संभावित स्थिति को रोकने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट ने संबंधित थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र में आने वाले लाइसेंसी हथियार धारकों से हथियार जमा कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

इन लोगों को मिलेगी छूट

आदेश सभी लाइसेंसी हथियार धारकों पर समान रूप से लागू नहीं होगा। निम्न श्रेणियों को नियमानुसार छूट दी गई है:

  • सीमा सुरक्षा बल
  • अर्द्धसैनिक बल
  • सैन्य बल
  • राजस्थान पुलिस
  • सिविल डिफेंस
  • होमगार्ड
  • कानून-व्यवस्था के लिए हथियार रखने के अधिकृत केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारी
  • नियमानुसार राइफल एसोसिएशन और स्पोर्ट्समैन से जुड़े सदस्य

उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश की अवहेलना करने वाले शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट, 1959 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

चुनाव के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है।

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