झुंझुनूं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिलाने के लिए जिले में वीबी-जी राम जी योजना में कार्यरत श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन करवाया जाएगा।
इसके जरिए पात्र श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने की कवायद की जा रही है।
60 साल की उम्र के बाद ₹3,000 पेंशन
भारत सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु के पात्र असंगठित क्षेत्र के श्रमिक निर्धारित मासिक अंशदान जमा कर योजना से जुड़ सकते हैं।
योजना के तहत पात्र श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद ₹3,000 प्रतिमाह पेंशन मिलने का प्रावधान है।
दुर्घटना बीमा समेत मिलेंगे सामाजिक सुरक्षा के लाभ
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी परशुराम धानका के अनुसार वीबी-जी राम जी योजना में कार्यरत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जाएगा।
पंजीयन के जरिए श्रमिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ से जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत पात्रता के अनुसार ₹2 लाख तक का दुर्घटना बीमा भी उपलब्ध है।
ग्राम स्तर पर होगा प्रचार-प्रसार
श्रमिकों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए ग्राम स्तर पर रोजगार दिवस, प्रशिक्षण कार्यक्रम और बैठकों सहित विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जाएगा।
इन गतिविधियों के जरिए श्रमिकों को ई-श्रम पंजीयन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभों की जानकारी दी जाएगी।
जिला प्रशासन का उद्देश्य जिले में वीबी-जी राम जी योजना के अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीयन करवाकर उन्हें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है।






