राजस्थान सरकार के शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग ने झुंझुनूं जिले के पिलानी की मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (सीबीईओ) सुमन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने बुधवार को आधिकारिक आदेश जारी करते हुए विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू किए जाने की जानकारी दी।
जारी आदेश के अनुसार यह कार्रवाई राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के तहत की गई है।
अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत निलंबन
शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सुमन के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गई है। नियम-13(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
बीकानेर रहेगा मुख्यालय
आदेश के अनुसार निलंबन अवधि के दौरान सुमन को नियमानुसार निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। साथ ही उनका मुख्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर निर्धारित किया गया है।
यह आदेश संयुक्त शासन सचिव महेंद्र कुमार खींची द्वारा जारी किया गया है, जिसकी प्रतिलिपि संबंधित अधिकारियों और विभागीय कार्यालयों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।
कारणों का नहीं किया गया खुलासा
विभाग की ओर से जारी आदेश में निलंबन की पुष्टि की गई है, लेकिन कार्रवाई के पीछे के कारणों या आरोपों का विस्तृत उल्लेख नहीं किया गया है। फिलहाल विभागीय स्तर पर नियमानुसार अनुशासनात्मक प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।






