Archive Notice: This article was originally published on 28 फ़रवरी 2025.
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खाद्य कारोबारियों के लिए खाद्य सुरक्षा लाइसेंस है अनिवार्य

उदयपुरवाटी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. छोटे लाल गुर्जर ने बताया कि राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त की ओर से जारी दिशा-निर्देशानुसार झुन्झुनू के क्षेत्र के खाद्य कारोबारियों के लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के विशेष शिविर में 27 व्यापारियों ने आवेदन किया, जिसमें सभी को रजिस्ट्रेशन कर खाद्य लाइसेंस जारी किया गया। सीएमएचओ ने बताया कि सभी खाद्य पदार्थ व्यापारी व सब्जी व्यापारियों और किराना व्यापारियों ने शिविर में नए लाइसेंस बनवाएं।
सीएमएचओ ने बताया कि एफएसएसए एक्ट 2006 के अनुसार खाद्य पदार्थ, निर्माण इकाई, थोक विक्रेता, रिटेलर, पेकर, रिपेकर, अनाज विक्रेता, फल फ्रूट सब्जी विक्रेता, होटल एण्ड रेस्टोरेंट, ढाबा, चाय की थडी, कुल्फी, आइसक्रिम वाले, कचोरी समोसे वाले, पानी पतासे वाले, प्यूरीफाइड वाटर, पैकेजिंग डिंक वाटर, हलवाई की दुकान, कैटर्स, जूस वाले आदि सभी खाद्य कारोबारियों के पास लाइसेंस होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि खाद्य लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन नहीं पाए जाने पर पांच लाख रूपए तक का जुर्माना व छह माह की सजा का प्रावधान है। शिविर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी लालू यादव व कुलदीप सिंह मौजूद थे।

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