Archive Notice: This article was originally published on 17 अप्रैल 2024.
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मतदान से पहले अंतिम 48 घंटे के लिए दिशा-निर्देश जारी

नीमकाथाना, जिला कलक्टर शरद मेहरा ने लोकसभा आम चुनाव-2024 के क्रम में 19 अप्रैल को मतदान से पहले अंतिम 48 घंटे के लिए नीमकाथाना जिले में चुनाव प्रचार गतिविधियों, रैली सभाओं आदि पर बुधवार 17 अप्रैल शाम 6 बजे से रोक लगाने का आदेश जारी किया है. भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में करवाने के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता की अनुपालना और मानक संचालन प्रक्रिया के क्रम में यह आदेश जारी किया गया है. जारी आदेश के अनुसार, नीमकाथाना जिले में सभी क्षेत्रों ओर वर्गों के लोग मतदान के अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में कर सकें, इसके लिए असामाजिक, अवांछित और लोक शांति में बाधक तत्वों पर नियंत्रण के लिए विशेष व्यवस्था की गई है।

आदेश के अनुसार, मतदान से पहले 48 घंटे की अवधि में नीमकाथाना जिले में चुनाव के संबंध में कोई भी व्यक्ति कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जिले में 5 व्यक्तियों के एक स्थान पर इक्कठा होने पर प्रतिबन्ध रहेगा. घर-घर जाकर प्रचार करने पर प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा. कलक्टर के आदेशानुसार, जिले में कार्यपालक मजिस्ट्रेट और स्थानीय पुलिस अधिकारी इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाएंगे. आदेश की अवहेलना अथवा उल्लंघन पर सम्बंधित व्यक्ति अथवा अधिकारी के खिलाफ नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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