Archive Notice: This article was originally published on 22 मार्च 2024.
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आदेश की अवहेलना करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी

नीमकाथाना, कलक्टर शरद मेहरा ने लोकसभा आम चुनाव-2024 के दृष्टिगत जिले की राजस्व सीमा में रहने वाले लाइसेंस धारकों से अपने हथियार तुरंत सेफ कस्टडी में जमा कराने के लिए आदेश जारी किए हैं. आदेश के अनुसार, शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव सम्पन्न कराने एवं कानून व्यवस्था, लोकशांति बनाए रखने के लिए हथियार अविलम्व जमा कराया जाना आवश्यक है।

इस सम्बन्ध में 20 मार्च को जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी आयोजित की गई थी, जिसके बाद मेहरा ने आदेश जारी किया है. आदेश के अनुसार, जिले के सभी थानाधिकारियों द्वारा उनके क्षेत्र में निवास करने वाले ऐसे हथियार लाइसेंस धारकों की पहचान की जाएगी, जो जेल से जमानत पर रिहा हुए हैं या जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि रही है या जो पिछले चुनावों में या अन्य प्रकार से कानून-व्यवस्था प्रभावित करने की स्थिति में लिप्त रहे हैं। साथ ही, ऐसे अनुज्ञापत्रधारी जिनके विरुद्ध आपराधिक मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है, जांच चल रही है या आपराधिक मामलों में दोषसिद्धि हुई है या शांति भंग के प्रकरण में पाबंद किया हुआ है. ऐसे सभी हथियार लाइसेंस धारकों के शस्त्र जमा किए जाएंगे. ये हथियार लोक सभा चुनाव की मतगणना के 7 दिवस बाद लौटाए जाएंगे।

कलक्टर के निर्देशानुसार, इस आदेशों की अवहेलना करने पर लाइसेंस धारी के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 के तहत कार्यवाही एवं आयुध अधिनियम, 1959 (संशोधित 2016) के तहत लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी। यदि कोई लाइसेंस धारक आत्मरक्षा के लिए या अन्य उचित कारण से हथियार को सेफ कस्टडी में जमा कराने से छूट चाहता है, तो वह स्पष्ट कारण व्यक्त करते हुए अपना प्रार्थना-पत्र नीमकाथाना में जिला स्तरीय स्क्रीनिंग समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।

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