Archive Notice: This article was originally published on 6 फ़रवरी 2025.
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अजीतगढ़, [विमल इंदौरिया] न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेशों की पालना में श्रीमाधोपुर तहसीलदार जगदीश प्रसाद बैरवा द्वारा ग्राम पंचायत ज़ोरावर नगर के राजस्व ग्राम नालोट के खसरा नं 487/45 रकबा 0.037 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ते से काश्तकारों के मध्य आपसी समझाईश कर अतिक्रमण हटाकर रास्ता सुचारू किया गया । गौरतलब है कि परिवादी झूंझाराम पुत्र बल्लाराम गुर्जर द्वारा ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम नालोट के खसरा नंबर 487/45 किस्म गैर मुमकिन रास्ते जो कि प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में राजस्व रिकार्ड में काटा गया था, परंतु रिकार्डेड रास्ते के खातेदारों द्वारा रास्ते के अंकन से असहमति जताते हुए रास्ते की अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त के समक्ष पेश करने के बाद रास्ते मे हल चलाकर रास्ता अवरूद्ध करने की शिकायत तहसील कार्यालय में की थी, जिस पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के तहत दर्ज कर निर्णीत कर आज न्यायालय आदेश की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर जगदीश प्रसाद बैरवा व पटवारी हल्का हरिप्रसाद यादव द्वारा मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों की समझाइश कर रास्ते को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया व बिना सक्षम न्यायालय आदेश के रास्ते की यथास्थिति बनाए रखने बाबत पाबंद किया गया। मौके पर परिवादी द्वारा भी अपने खेत से रास्ता कटाने की सहमति तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रदान की।अतिक्रमण हटने पर ग्रामीणों द्वारा तहसील प्रशासन का आभार व्यक्त किया गया।

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