Archive Notice: This article was originally published on 12 दिसम्बर 2018.
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राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की दाण्डिक विविध याचिका 3585/2016 एवं जनहित याचिका 11435/2016 के क्रम में न्यायालयों के प्रकरणों में साक्षियों की सुविधा, सहूलियत और न्यायिक व्यवस्था में सम्भावित धमकियों से संरक्षण देने के संबंध में राजस्थान साक्षी संरक्षण स्कीम-2018 की अधिसूचना का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में दिनांक 05.10.2018 को किया गया है। इस स्कीम के तहत् गम्भीर अपराध से संबंधित प्रकरण के साक्षी को यदि किसी प्रकार की धमकी मिलती है तो वह विहित प्रारूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चूरू में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। ऎसे साक्षी एवं उसके नातेदार, परिवार को इस प्राधिकरण द्वारा स्कीम के अन्तर्गत संरक्षण प्रदान किया जायेगा। साक्षी की पहचान गोपनीय रखते हुये न्यायालय में ऎसे साक्षी के बयान, अभियुक्त के सामने आये बिना करवाये जायेंगे। इस प्रकार प्रकरण के साक्षी को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जायेगी।

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