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एक लाख 20 हजार कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
जानकारी के लिए बता दे की हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों में कार्यरत 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने की घोषणा की थी।Haryana Job Security
सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में 15 अगस्त, 2024 को यह अध्यादेश अधिसूचित कर दिया गया, लेकिन एक-दो विभागों को छोड़कर अफसरों ने इस अध्यादेश को लागू ही नहीं किया। 17 अक्तूबर, 2024 को नायब सैनी ने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
इसके बाद सरकार ने विधानसभा में विधेयक पारित कर दिया और अध्यादेश को विधेयक के रूप में पारित करा दिया। राज्यपाल की मंजूरी के बाद स्थायी कानून अधिसूचित कर दिया,Haryana Job Security
31 जनवरी, 2026 तक पोर्टल पर अपलोड करें दस्तावेज
अनुबंध कर्मचारियों को पंजीकरण कर सभी आवश्यक दस्तावेज 31 जनवरी, 2026 तक पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। इसके बाद अधिकारी द्वारा सेवा रिकॉर्ड का सत्यापन 28 फरवरी, 2026 तक किया जाएगा।
