Archive Notice: This article was originally published on 26 मई 2026.
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Haryana News : हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दे की हरियाणा में सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में तदर्थ, दैनिक वेतन या अनुबंध के आधार पर काम करने वाले कर्मचारी की मृत्यु पर आश्रितों को तीन लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।

लेकिन अब पार्ट टाइम आधार पर लगे कर्मचारियों की मृत्यु के मामले में पीड़ित परिवार को 3 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।

इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागों के प्रमुखों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधकों, उच्च न्यायालयों और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों, संभागीय आयुक्तों, उपायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।

वहीं, कर्मचारी और पेंशनभोगी अभी भी आश्रितों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के मामले में आय सीमा बढ़ाने की मुख्यमंत्री की घोषणा की राजपत्र अधिसूचना का इंतजार कर रहे हैं। Haryana News

हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन (एचएएसएलए) की प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंधु ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लिखे पत्र में कहा कि बजट में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के आश्रितों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए आय सीमा 3,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति माह करने की घोषणा की गई है।

चूंकि अधिसूचना अभी जारी नहीं की गई है, इसलिए कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे 3500 रुपये महीने की पुरानी आय सीमा के आधार पर निरस्त किए जा रहे हैं।।

उन्होंने मुख्यमंत्री से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वास्तविक लाभ प्रदान करने के लिए जल्द से जल्द इस घोषणा की अधिसूचना जारी करने का आग्रह किया ताकि बढ़ी हुई आय सीमा का लाभ तत्काल प्रभाव से लिया जा सके।Haryana News

वहीँ उन्होंने आगे कहा की माता-पिता का निधन एक अत्यंत संवेदनशील एवं भावनात्मक परिस्थिति होती है, इस प्रकार की परिस्थितियों में सरकारी कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश के अंतर्गत 13 दिन का शोक अवकाश प्रदान करने का प्रविधान किया जाना चाहिए।

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