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प्रदेश में लाखों की संख्या में ऐसे परिवार हैं जो वर्तमान में बीपीएल कार्ड से दिए जाने वाली सरकार द्वारा सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। सरकार द्वारा समय-समय पर बीपीएल कार्ड के नियमों में बदलाव भी किया जाता है।
इसी कड़ी में अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीपीएल कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के लोगों को बड़ी सौगात देते हुए बीपीएल कार्ड के नियमों में राहत देने का फैसला लिया है।
अब गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति के अलावा अन्य लोगों का भी बनेगा बीपीएल कार्ड
हिमाचल प्रदेश में सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के अलावा भी अन्य लोगों के लिए बीपीएल कार्ड बनवाने के दरवाजे खोल दिए हैं। सरकार की घोषणा के बाद प्रदेश में ऐसे परिवारों कभी पीपल कार्ड बनाया जाएगा, जिनमें 18 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं है। इसके अलावा जिस परिवार में मुखिया महिला है या परिवार का मुखिया 50% या उससे अधिक दिव्यांग है, उन परिवारों का भी अब हिमाचल में BPL कार्ड बनाया जाएगा।
मनरेगा में 100 दिन काम करने वाले परिवार का भी बनाया जाएगा बीपीएल कार्ड
हिमाचल सरकार ने नई बीपीएल कार्ड बनवाने को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए राज्य के उन परिवारों को भी नए कार्ड बनाने की छूट दी है, जिन्होंने 100 दिन तक मनरेगा में काम कर रखा है और परिवार के कमाने वाले सदस्य अल्जाइमर, पार्किंसंस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, कैंसर, थैलेसीमिया या किसी अन्य बीमारी से पीड़ित हैं, वो भी BPL कार्ड बनवा सकते हैं।
प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्य के जरूरतमंद परिवारों को सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं की सुविधाएं देने हेतु बीपीएल कार्ड बनवाने के नियमों में बदलाव की घोषणा की है।
