Archive Notice: This article was originally published on 2 जनवरी 2019.
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अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रामरतन सौंकरिया ने एक आदेश जारी कर लोक स्वास्थ्य सुरक्षा व विधुत संचालन बाधा रहित बनाये रखने एवं पक्षियों की सुरक्षा के लिए मंकर संक्रान्ति पर्व पर पतंगबाजी हेतु (चाईनिज मांझा) का चूरू जिले में थोक व खुदरा बिक्री तथा उपयोग को प्रतिबंधित किया है। यह आदेश 31 जनवरी 2019 तक प्रभावी रहेगा। अति. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार जिले में कोई भी व्यक्ति द्वारा धातु निर्मित मांझों का भण्डारण, विक्रय, परिवहन व उपयोग करने पर संबंधित के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी। आदेशानुसार पक्षियों को नुकसान से बचाने के लिए प्रातः 6 से 8 बजे तक तथा सायं 5 से 7 बजे तक जिले में पंतग उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। अति. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सार्वजनिक हित में जारी इस आदेश की अवमानना दण्डनीय अपराध होगा तथा अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार अभियोग चलाया जायेगा।

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