Archive Notice: This article was originally published on 26 दिसम्बर 2025.
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ITR

इस बार ITR भरने की डेडलाइन 16 सितंबर रखी गई थी अगर आपने अभी तक अपना ITR नहीं भरा है तो 31 दिसंबर तक आप यह काम कर सकते हैं। अगर 31 दिसंबर तक आप यह काम पूरा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर ब्याज लगाया जाएगा इसके साथ ही आपको लेट फीस भी देनी होगी।

16 सितंबर तक अगर आपने आइटीआर भर दिया है लेकिन उसमें कोई जानकारी गलत है तो आप 31 दिसंबर तक इसे सही कर सकते हैं। इसके बाद आपके पेनल्टी देना होगा।

आधार पैन लिंक

अगर आपने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी से पैन बनवाया था तो आपको अपना पैन आधार से लिंक 31 दिसंबर तक हर हाल में करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका लॉकर से जुड़ा काम रुक सकता है। इसके लिए 31 दिसंबर तक की डेडलाइन रखी गई है।

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