Archive Notice: This article was originally published on 19 नवम्बर 2025.
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जारी आदेश के अनुसार

जानकारी के लिए बता दे कि जारी आदेशों के अनुसार वे कर्मचारी जिनका मासिक वेतन 21 हजार रुपये तक है, बोनस पाने के योग्य होंगे। इन्हें वास्तविक वेतन या अधिकतम 7 हजार रुपये तक की राशि पर 8.33 प्रतिशत की दर से बोनस दिया जाएगा। बोनस भुग तान पूरी तरह बोनस अधिनियम 1965 और उसमें समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुरूप होगा। Haryana News

30 नवंबर 2025 तक होगा भुगतान

जानकारी के लिए बता दे कि निगम ने जिला आहरण एवं लेखा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि भुगतान प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी न हो और सभी पात्र कर्मचारियों को 30 नवंबर 2025 तक बोनस मिल जाए। प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को बोनस उनके प्रतिनियुक्ति नियमों के अनुसार दिया जाएगा।

इसके साथ ही आईटी शाखा को आदेश की प्रति निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि सभी कर्मचारियों को समय रहते इसकी जानकारी मिल सके।Haryana News

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