Information, figures, and context may have changed since the time of publication.
Haryana Employees Retirement age : हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दे की प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के रिटायरमेंट नियमों में बदलाव किया है। जानकारी के लिए बता दे की सैनी सरकार ने दिव्यांग और दृष्टिबाधित कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु में बदलाव किया है। अब इन कर्मचारियों की रिटायरमेंट 60 साल के बजाय 58 साल होगी। वित्त विभाग की ओर से इसकी मंजूरी दे दी गई है।
नई रोजगार व्यवस्था लागू
अधिक जानकारी के लिए बता दे की सैनी सरकार ने दिव्यांग और दृष्टिबाधित कर्मचारियों के लिए हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) संशोधन नियम, 2026 के रूप में एक नई रोजगार व्यवस्था लागू की है। वित्त विभाग की ओर से इसकी मंजूरी दे दी गई है।
58 साल में रिटायर होंगें कर्मचारी
बताया जा रहा है कि 70% या उससे अधिक विकलांगता वाले दिव्यांग कर्मचारी और दृष्टिहीन कर्मचारी” 58 वर्ष की आयु में रिटायर होंगे।
ग्रुप-डी के कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों को राहत
अधिक जानकारी के लिए बता दे की नए बदलाव के अनुसार एक-आंख वाले कर्मचारियों को “अंधे” या दिव्यांग व्यक्तियों के रूप में नहीं माना जाएगा। वे भी 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे। वहीँ बदलाव में ग्रुप-डी के कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों को राहत दी गई है। ग्रुप डी के कर्मचारी और न्यायिक अधिकारी 60 वर्ष की आयु में रिटायर होते रहेंगे। यह बदलाव तत्काल प्रभाव से सभी विभागों में लागू कर दिया गया है।
