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जिला कलक्टर रवि जैन ने सावर्जनिक निर्माण विभाग झुंझुनू के अधिशाषी अभियंता सायरमल मीणा तथा सहायक अभियंता अर्जुन सिंह के विरू़द्ध राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के नियम 17 सीसीए के तहत अनुशासनिक जांच कार्यवाही करने का निर्णय लिया है। जिला कलक्टर ने बताया कि 1 जनवरी को कलेक्टे्रट परिसर के निरीक्षण के दौरान सायरमल व अर्जुन सिंह को कलेक्टे्रट परिसर में कलेक्टे्रट भवन की मरम्मत एवं अन्य कार्य हेतु निर्देश दिए गए थे। उन्हें इसकी लिखित व मौखिक सूचना दी जाकर 3 दिवस में दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया था, किन्तु उनके द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उनका यह कृत्य आदेशों की अवहेलना व उदासीनता को दर्शित करता है, जिसके लिए उन्हें दोषारोपित किया गया है। अधिशाषी व सहायक अभियंता को आगामी 15 दिवस की अवधि में लिखित कथन प्रस्तुत करना होगा, यदि निर्धारित समयावधि में उनका लिखित कथन प्राप्त नहीं हुआ, तो उनके विरूद्ध नियमानुसार एक तरफा कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी।
