Archive Notice: This article was originally published on 30 अक्टूबर 2018.
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जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्टे्रट दिनेश कुमार यादव ने एक आदेश जारी कर दीपावली पर्व पर पटाखों की बिक्री के लिए समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रटों को उनके अधिकारिता में आने वाले क्षेत्र के लिए पटाखों के लिए अस्थाई लाईसेंस जारी करने के लिए अधिकृत किया है। आदेशानुसार दीपावली पर्व पर अग्निकांड की आशंका अधिक होती है, इसलिए पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विशेष सतर्कता बरती जाए। उन्होंने सभी उपखण्ड मजिस्टे्रटों को निर्देश दिए हैं कि पटाखों के अस्थाई लाईसेंस जारी करने से पहले आवेदन पत्रों की गहनता से जांच करके निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही अस्थाई लाईसेंस जारी करें। अस्थाई लाईसेंस पर निर्धारित स्थान व अवधि स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए, चिन्हित स्थानों के लिए ही अस्थाई लाईसेंस जारी करना सुनिश्चित करें। शहरी क्षेत्रों व बडे़ गांवों में पटाखों की बिक्री के लिए खेल मैदान, स्टेडियम या अन्य खुली जगह का चयन करें जहां आस-पास घनी आबादी नहीं हो। संकड़ा रास्ता, फसल के ढेर व ज्वलनशील पदाथोर्ं वाले स्थानों का चयन नहीं किया जाए। आदेशानुसार संबंधित उपखण्ड मजिस्टे्रट, नगर परिषद् के आयुक्त व नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी तथा संबंधित थानाधिकारी से विचार विमर्श कर स्थानों का चयन करें। स्थान निर्धारित करके उसका प्रचार-प्रसार सुनिश्चित हो, ताकि आम लोगों को निर्धारित स्थानों की जानकारी हो सके। समय-समय पर मौके पर आकस्मिक जांच भी सुनिश्चित करें। निर्धारित स्थानों के अलावा किसी अन्य स्थानों पर पटाखों की दुकानें नहीं लगाई जाएं, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित उपखण्ड मजिस्टे्रट, उप पुलिस अधीक्षक एवं थानाधिकारी की रहेगी। पटाखों के भंडारण स्थल के पास पर्याप्त संख्या में फायर टैडर रहें, परिसर के चारों ओर फायर वक्र्स डिस्पले व धूम्रपान प्रतिबंधित रहे, अस्थाई दुकान टीनशैड से ही बनाई जाए। जिला मजिस्टे्रट ने निर्देश दिए कि त्यौहारों के समय पटाखों के अलावा अन्य सामग्री की बिक्री के लिए जगह-जगह अस्थाई दुकानें लगाकर रास्तों को अवरूद्ध किया जाता है, जिस कारण फायर बिग्रेड की गाड़ी दुर्घटना स्थल पर नहीं पहुंच पाती है। दुकानदारों के ऎसे अतिक्रमणों पर अंकुश लगाने के लिए संबंधित उपखण्ड मजिस्टे्रट अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र में नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी, तहसीलदार एवं थानाधिकारी की एक संयुक्त टीम बनाकर अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही करें। ऎसे थोक विक्रेता अनुज्ञापत्रधारी जो अपनी दुकानों के आगे या अन्यत्र स्थान पर रिटेल पटाखा विक्रेता विक्रय के लिए काउण्टर लगाते हैं, उन्हें रोका जाए और उनके खिलाफ प्रकरण बनाकर भिजवाएं ताकि अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सके। उन्होंने सभी नगरपालिकाओं की दमकल गाड़ियों को दुरूस्त रखने के निर्देश देते हुए, दमकल गाड़ियों पर कर्मचारियों की 24 घण्टे ड्यूटी लगाने के भी निर्देश दिए हैं।

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