Archive Notice: This article was originally published on 12 अक्टूबर 2018.
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विधानसभा आम चुनाव के लिए चुनाव प्रचार अभियान के दौरान विभिन्न सार्वजनिक,निजी स्थलों, मैदानों, वाहनों आदि पर लगाई जाने वाली चुनाव प्रचार सामग्री के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के साथ-साथ स्थानीय विधि की पालना किया जाना आवश्यक है। जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश कुमार यादव ने बताया कि इस विषय में भारत निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक निर्देशों तथा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अध्याय 12-क के प्रावधानों की पालना आवश्यक है। यदि उत्तरदायी राजनैतिक दल,संगठन,अभ्यर्थी या व्यक्ति इसकी पालना नहीं करता है तो जिला प्रशासन उस प्रचार सामग्री को हटाने की कार्यवाही करेगा तथा इसका खर्चा संबंधित उत्तरदायी राजनैतिक दल,संगठन,अभ्यर्थी या व्यक्ति से वसूल किया जायेगा। इसके अतिरिक्त यह खर्चा भी संबंधित अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में जोड़ा जायेगा। साथ ही विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित के विरूद्ध राजस्थान नगरपालिका अधिनियम (संशोधित) के अध्याय 12-क के प्रावधानों तथा सार्वजनिक सम्पति या अन्य की सम्पति को जानबूझकर क्षति पहुँचाने से सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी।

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