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जिले में विधानसभा आम चुनाव, 2018 के तहत मतदान तिथि 07 दिसम्बर को कर्मचारियों को संवेतन अवकाश घोषित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल द्वारा जारी आदेशानुसार किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार है, मतदान के दिन संवेतन अवकाश मंजूर किया जायेगा। उन्होंने कहा है कि यदि कोई नियोजन निर्वाचन उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो ऎसा नियोजन जुर्माने से दण्डित होगा। आदेशों में कहा गया है कि यह धारा उस नियोजन के संबंध में लागू नहीं होगी जहां कर्मचारी की अनुपस्थिति से खतरा या सारवान हानि हो। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि ऎसे कार्मिक जो जिले में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता है, परन्तु उन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बाहर कार्यरत है उन्हें भी अपने मताधिकार का उपयोग करने हेतु मतदान दिवस (07 दिसम्बर, 2018) का संवेतनिक अवकाश देय होगा।
