Archive Notice: This article was originally published on 24 अप्रैल 2026.
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Haryana Ration Depot: हरियाणा में अब 500 राशन कार्डों पर राशन डिपो खोला जाएगा। इनमें से 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

राशन डिपो के लिए पारिवारिक पहचान पत्र भी अनिवार्य कर दिया गया है।

हरियाणा मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णय के बाद, आयुक्त और सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, जे गणेशन ने हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (लाइसेंसिंग और नियंत्रण) आदेश-2022 में संशोधन करते हुए एक अधिसूचना जारी की।

राशन डिपो के लिए जरूरी शर्तें

राशन डिपो के लिए, कक्षा 12 उत्तीर्ण करने के साथ-साथ कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक होगा।

आवेदक की आयु 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

केवल उस गांव-शहर के क्षेत्र के युवा ही आवेदन कर सकेंगे, जहां राशन डिपो खोला जाना है।

इस नियम में हुआ बदलाव

अधिक जानकारी के लिए बता दे कि पहले से ही राशन डिपो चलाने वाले लोगों के करीबी रिश्तेदार यानी पिता, मां, सास, ससुर, पति, पत्नी, बेटा, बेटी, भाई, बहन, पोता, पोती, बहनोई, बहनोई, बहनोई, साली या अविवाहित साली और पंच-सरपंचा या नगर समिति, नगर परिषद या नगर निगम के सदस्य को डिपो आवंटित नहीं किया जाएगा।

यदि किसी उचित मूल्य की दुकान का मालिक या उसका करीबी रिश्तेदार बाद में स्थानीय निकायों में पंच या पंच या सदस्य बन जाता है, तो उसका राशन डिपो रद्द कर दिया जाएगा।

नए नियमों के अनुसार, प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक राशन डिपो महिला स्वयं सहायता समूहों को दिया जाएगा।

शहरी क्षेत्रों में होगा ये बदलाव

शहरी क्षेत्रों में, रोस्टर वार्ड-वार तैयार किया जाएगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में, इसे गांवों के नामों के अनुसार वर्णानुक्रम में तैयार किया जाएगा।

उचित मूल्य की दुकान की रिक्तियों की सूची तैयार करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के गांवों को पहले वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाएगा और उसके बाद शहरी वार्डों की व्यवस्था की जाएगी।

रोस्टर में हर तीसरी रिक्ति महिला आवेदकों के लिए आरक्षित होगी।

इन महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता

तेजाब हमले से पीड़ित महिला
महिला स्वयं-सहायता समूह
विधवा
तलाकशुदा या एकल माता
अनुसूचित जाति महिला
पिछड़ा वर्ग की महिला
सामान्य प्रवर्ग की महिला

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