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अगर आप गाड़ी की खरीदी करते हैं तो डीलर से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट हर हाल में लेना होगा क्योंकि इसके बिना सड़क पर चलते ही परिवहन विभाग आपके ऊपर जुर्माना लगा देगा।
राजस्थान पर्यटन गाइड
जुर्माना वाहन चालक के साथ साथ डीलर पर भी लगाया जाएगा। डीलर पे जुर्माना वहां के वन टाइम टैक्स के बराबर लगाया जाएगा। आरटीओ के द्वारा जयपुर शहर में बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया गया है।
चार डीलरों को नोटिस हुआ जारी
जयपुर आरटीओ के द्वारा ऐसे चार डीलरों को नोटिस जारी किया गया है इसके अलावा उन पर भारी जुर्माना भी लगा दिया गया है। आरटीओ राजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा बताया गया है कि सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों पर कार्रवाई चलाने का अभियान शुरू किया गया है।
एचएसआरपी जारी करना अनिवार्य
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नए वाहन के रजिस्ट्रेशन के बाद डीलर की ओर से एचएसआरपी जारी की जाती है। यह नंबर प्लेट 2 दिन के अंदर वाहन मालिक को दी जानी अनिवार्य है। अक्सर डीलर रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद वाहन मालिक को वाहन सौंप देते हैं लेकिन वाहन बिना नंबर प्लेट के चलाए जाते हैं। कई बार दो से चार दिन तक नंबर प्लेट नहीं दी जाती, जबकि नियम के अनुसार इसे दो दिन के भीतर जारी करना अनिवार्य है।
