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रेलवे के द्वारा समय-समय पर नियमों में बदलाव किया जाता है। नियमों में बदलाव यात्रियों के सुरक्षा और सुविधा के लिए किया जाता है। रेलवे ने मिडिल बर्थ को लेकर भी सख्त नियम बनाया है जिसका उल्लंघन करने पर आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मिडिल बर्थ से जुड़े नियमों में बदलाव
रेलवे के कमर्शियल मैन्युअल वॉल्यूम I के पैराग्राफ 652 के अनुसार मिडिल बर्थ पर आप रात को 10:00 बजे सो सकते हैं और सुबह 6:00 बजे आपको उठना पड़ेगा। यह नया नियम अलवर वर्ष के यात्रियों की सुविधा के लिए बनाया गया है।
लोअर बर्थ की यात्रियों के लिए रेलवे ने लिया फैसला
रेलवे को अक्सर शिकायत सुनने को मिलती थी कि मिडिल बर्थ वाले दिन भर अपनी बर्थ ऊपर करके लेते रहते हैं जिससे नीचे बैठने वाली यात्रियों को परेशानी होती है। इसके बाद रेलवे ने 2017 के नियम को अपडेट किया और जून में नया नियम लागू किया जिसमें अब मिडिल बर्थ पर 8 घंटे ही सोया जा सकता है। इसके लिए टाइमिंग रात के 10:00 से सुबह 6:00 तक रखी गई है।
आपको 6:00 बजे के बाद मिडिल बर्थ को ऊपर कर देना चाहिए ताकि निकली बर्थ वाले यात्री आसानी से बैठ सके। अगर कोई यात्री इस नियम का पालन नहीं करता है तो रेल मदद हेल्पलाइन 139 पर शिकायत तो दर्ज किया जा सकता है।
