Archive Notice: This article was originally published on 24 जनवरी 2026.
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सीकर नगर परिषद द्वारा शहर में सार्वजनिक सड़कों, नालों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर किए गए अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में ईदगाह चौक से फतेहपुर रोड तथा बुच्याणी से खटीकान प्याऊ फतेहपुर रोड तक प्रस्तावित सड़क चौड़ाईकरण कार्य में चिन्हित अतिक्रमण को हटाने के लिए संबंधित भवन स्वामियों और कब्जाधारियों को अंतिम अवसर दिया गया है।

तीन दिन में स्वयं हटाएं अतिक्रमण

नगर परिषद आयुक्त शशिकांत शर्मा ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि

“जिन भवनों एवं प्रतिष्ठानों का अतिक्रमित भाग चिन्हित किया गया है, वे तीन दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से स्वयं के स्तर पर अतिक्रमण हटा लें।”

नगर परिषद द्वारा विभिन्न भवनों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में किए गए अतिक्रमण को चिन्हित कर सूचना दी जा चुकी है।

न हटाने पर होगी सख्त कार्रवाई

आयुक्त ने चेतावनी दी कि—

  • निर्धारित समयावधि में अतिक्रमण नहीं हटाया गया,

  • तो नगर परिषद प्रशासन बिना किसी अतिरिक्त सूचना के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगा।

इस दौरान होने वाले—

  • संपूर्ण खर्च

  • संभावित क्षति

  • विधिक दायित्व

की जिम्मेदारी संबंधित भवन स्वामी या कब्जाधारी की होगी।

Zero Tolerance नीति लागू

नगर परिषद आयुक्त ने बताया कि—
अतिक्रमण के विरुद्ध Zero Tolerance नीति अपनाई गई है।
यह कार्रवाई—

  • सार्वजनिक हित

  • यातायात व्यवस्था सुधार

  • जल निकासी व्यवस्था

  • शहर को सुव्यवस्थित बनाने

के उद्देश्य से की जा रही है।

आमजन से सहयोग की अपील

नगर परिषद प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे—

  • स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाएं

  • प्रशासनिक कार्रवाई में सहयोग करें

ताकि शहर का विकास कार्य बिना बाधा पूर्ण किया जा सके।

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